रांचीः बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की विधायकी पर अब संकट मंडराने लगा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी(CEO) के रवि कुमार ने चुनाव आयोग को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी है। झारखंड सीईओ ने बीएसएल, एचएससीएल, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और आयकर विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए यह रिपोर्ट भेजी है। बोकारो जिला प्रशासन की अभी रिपोर्ट आने वाली है। इसके बाद सीईओ कार्यालय की ओर से चुनाव आयोग को एक और रिपोर्ट भेजी जाएगी।
बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन ID , दोनों में पिता का नाम अलग, वोटर आइकार्ड तीन
बीएसएल और एचएससीएल प्रशासन ने सीईओ को भेजी रिपोर्ट में बताया है कि श्वेता सिंह के नाम से दो क्वार्टर एलॉट है। सेक्टर तीन में क्वार्टर संख्या 562 का किराया 2.77 लाख और सेक्टर तीन क्वार्टर संख्या 873 का किराया 97 हजार रुपए बाकी है। श्वेता सिंह ब्रह्मा सर्विस सोसाइटी की सचिव हैं। सचिव होने के नाते उन्होने सेक्टर तीन में क्वार्टर संख्या 873 लिया है। बता दें कि श्वेता सिंह ने विधानसभा चुनाव के समय अपने शपथपत्र में इन क्वार्टरों और बकायों की चर्चा नहीं की है।
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चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राज्यपाल लेंगे फैसलाः इधर, राज्यपाल ने श्वेता सिंह के मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार, राजभवन इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग से भी रिपोर्ट मांगेगा। भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यपाल निर्णय लेंगे।
कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के नाम दो पैन कार्ड होने का मामला, चुनाव आयोग ने आयकर विभाग से मांगी जानकारी
इधर, आयकर विभाग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार श्वेता सिंह के नाम से दो पैन कार्ड हैं। एक पैन कार्ड गुरूग्राम और दूसरा रामगढ़ से बना है। गुरूग्राम वाले पैन कार्ड का उपयोगन नहीं किया गया है। दोनों ही पैन कार्ड में जन्म 19 जून 1984 दर्ज है। गुरूग्राम से जारी पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा गया है। रामगढ़ से बने पैन कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह दर्ज है। आयकर नियमों के अनुसार पैन कार्ड में सिर्फ पिता का नाम दर्ज होता है, पति का नहीं। एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं होना चाहिए।
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श्वेता सिंह के नाम से जमुई में वोटर आईडी, निरस्त किया गयाः बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जमुई निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर झारखंड सीईओ को बताया है कि श्वेता सिंह के नाम से जमुई जिले में वोटर आईडी कार्ड है। उसे निरस्त कर दिया गया है। नियमतः एक व्यक्ति के पास एक से अधिक वोटर आईडी नहीं होना चाहिए।




