धनबाद : जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी द्वारा बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर लगाये गए यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी विधायक को बड़ी राहत दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में ढुल्लू महतो को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में साक्ष्य नहीं पेश कर सका।
धनबाद जिला बीजेपी की महिला पदाधिकारी ने विधायक ढुल्लू महतो पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर ढुल्लू महतो के खिलाफ 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि 2015 में हिंदुस्तान जिंक के गेस्ट हाउस में विधायक ने उन्हे बुलाया और फिर उनके साथ जबदस्ती गलत काम किया। अपने दिए बयान में पीड़िता ने पूर्व में कहा था कि जब वो गेस्टहाउस गयी थी, तो वहां आनंद शर्मा थे ।आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुल्लू उसे पसंद करते हैं और उनकी बात मानने पर उसे मालामाल कर देंगे।
BJP विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट से बड़ी राहतः बीजेपी की नेत्री ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

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