दिल्लीः बीजेपी के यौन शोषण के आरोपी और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व मुखिया बृज भूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। बृज भूषण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं ।
बृजभूषण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत
राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलेटिन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कहा है कि अदालत के पास बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने धारा 354 (महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ा) 354A(यौन शोषण) का आरोपी माना है । कोर्ट पांच पीड़ितों के खिलाफ ये धाराएं लगाईं हैं । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण पर धारा 506 Part 1 of IPC भी लगाने की मंजूरी दे दी है । कोर्ट ने एक अन्य आरोपी विनोद सिंह के खिलाफ धारा 506 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है ।
बृजभूषण सिंह को बीजेपी ने नहीं दिया है टिकट
दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पहलवानों के आरोपों की की जांच की गई थी जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट ने पिछले 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद 7 मई को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाया जाना था लेकिन अंतिम संपादन बाकी रहने के कारण फैसला तब नहीं सुनाया जा सका था। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने टिकट काट दिया है हांलाकि बेटे को टिकट दिया है ।
विनोद तोमर पर भी फैसला
बृजभूषण शरण सिंह के अलावा विनोद तोमर पर भी कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीड़ित नंबर एक के संबंध में धारा 506 भाग 1 के तहत विनोद तोमरप पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि शेष अपराधों के लिए उसे बरी कर दिया गया है।