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पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, पूर्व रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी को बताया अवैध

पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका, पूर्व रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी को बताया अवैध

पटना: बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के पूर्व रजिस्ट्रार संजय कुमार को पटना हाईकोर्ट से शनिवार को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी बर्खास्तगी को अवैध करार दिया। संजय कुमार, जो पहले बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार थे, को 20 जून 2024 को एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से पद से हटा दिया गया था।

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संजय कुमार ने अपनी बर्खास्तगी को होईकोर्ट में चुनौती दी थी। संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने कहा कि संजय कुमार को बिना किसी पूर्व सूचना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए पद से हटा दिया गया था जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। कोर्ट ने संजय कुमार की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए तत्काल बहाल करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यह पाया कि डॉ. अपराजिता कृष्णा की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 के नियमों के अनुसार नहीं हुई थी और वे इस पद के लिए आवश्यक योग्यता भी नहीं रखती थीं।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जिसमें एक पैनल से योग्य उम्मीदवारों के नाम मांगे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

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