रांची : पलामू जिला प्रशासन द्वारा बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम स्थगित किये जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दिये गए याचिका पर गुरूवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पलामू डीसी को निर्देश दिया कि वो कथा आयोजन समिति के आवेदन का दो सप्ताह में निष्पादन करें। अगर उन्होने ऐसा नहीं किया तो 25 हजार रूपया का उनपर जुर्माना लगाया आएगा। वही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने की छूट दे दी है।
हाईकोर्ट अब इस मामले पर 5 जनवरी 2024 को सुनवाई करेगी। दीना राम की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई की है। अधिवक्ता ऋषभ कौशल ने प्रार्थी की ओर से बहस की। धीरेंद्र शास्त्री के कथा का आयोजन मेदिनीनगर की पहली मेयर अरूणा शंकर कर रही है। दीना राम की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कथा वाचन की अनुमति पहले प्रशासन द्वारा दी गई थी लेकिन बाद में यह कहते हुए इसे रद्द कर दी गई कि अमानत नदी प्रदूषित होगी इस कार्यक्रम से। पलामू में धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया था। कोर्ट से से याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि आयोजन की अनुमति दी जाए। इससे पहले झारखंड के गिरिडीह में बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम होना था जिसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी।