रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित अन्य नेताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीएम हाउस घेराव मामले में दर्ज की गई प्राथमिक रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। इस मामले में रांची के लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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24 अगस्त 2024 को सीएम हाउस घेराव के दौरान मस्ट्रिेट के बयान के आधार पर लालपुर थाने में इन बड़े नेताओं समेत 12 हजार 51 भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2019 के चुनावी वायदों को पूरा नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेड तोड़ दिये थे।
मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे इन नेताओं पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं-कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज किये गये एफआईआर को खारिज कर इन नेताओं को बड़ी राहत दी है।