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जौनपुर की निकिता सिंघानिया से शादी करने वाले अतुल सुभाष ने 23 पन्नों का खत लिख दी जान, जाने पूरा मामला

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Atul Subhash News: सोशल मीडिया पर एक नाम की खूब चर्चा हो रही है वह नाम है अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष की कहानी पढ़कर आप भी रो देंगे। बेंगलुरु में नौकरी कर रहे अतुल सुभाष ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने बेंगलुरु स्थित अपने घर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली है।

पुलिस को अतुल का 23 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है। इसके अलावा, अतुल का डेढ़ घंटे लंबा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने का कारण बताया है। अपने सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने जौनपुर की प्रिंसिपल फेमली कोर्ट की जज रीता कौशिक, अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और पत्नी के रिश्तेदार सुशील सिंघानिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, अतुल की शादी यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच खटपट हुई और निकिता वापस अपने घर जौनपुर आ गई। जौनपुर वापस आने के बाद निकिता ने पति और ससुरालवालों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलु हिंसा का केस दर्ज कराया। अतुल ने आरोप लगाया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने साजिश रची और उनके परिवारवालों को झूठे केस में फंसाया दिया।

बेंगलुरु से जौनपुर के लगाए 40 चक्कर

अतुल का जो वीडियो सामने आया है, उसे सुन हर कोई दर्द महसूस करेगा। अतुल ने वीडियो में बताया कि अभी तक कोर्ट में उनकी 120 तारीखें लग चुकी हैं। वह बेंगलुरु से जौनपुर 40 बार जा चुके हैं। इसके अलावा उनके माता-पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

अतुल का को सुसाइड नोट सामने आया है उसके अनुसार, निकिता ने 6 लोअर कोर्ट और 3 केस हाई कोर्ट में दर्ज कराए। निकिता ने उनके मां-पिता और भाई के ऊपर हत्या, हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे।

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वीडियो में अतुल के बयान के अनुसार, 2022 में निकिता ने अतुल के परिवार पर केस दर्ज किया। मरने से पहले अतुल ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि उनकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीबोगरीब तरीकों की डिमांड करती थी, इस कारण वह पत्नी से दूरी बनाकर रखते थे। अतुल के अनुसार, उनकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने दो लाख रुपये के गुजारा भत्ता की डिमांड की. उसने बच्चे को भी दूर रखा गया, कभी मिलने नहीं दिया गया।

जौनपुर की जज पर बड़ा आरोप

अतुल ने आरोप लगाया कि जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज की कोर्ट में तारीख के लिए पेशकार को घूस देनी पड़ती है। अतुल का कहना था कि कोर्ट ने उन पर 3 करोड़ रुपये मेंटिनेंस देने का दबाव डाला। साथ ही, दिसंबर 2024 तक केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की गई।

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अतुल ने बताया कि जब उन्होंने जज से कहा कि उनकी पत्नी उन्हें आत्महत्या के लिए उकसा रही है, तो जज ने मजाक में हंस दे थीं। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 में पेशकार के माध्यम से उनसे पहले भी 3 लाख रुपये की मांग की गई थी। अतुल ने दावा किया कि जब उन्होंने घूस देने से इनकार कर दिया, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ एलिमनी और मेंटिनेंस का आदेश जारी कर दिया, जिसमें उन्हें हर महीने 80 हजार रुपये देने का फैसला सुनाया गया।

पुलिस ने शुरू की अपनी कार्रवाई

बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के भाई की शिकायत पर पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि 3 करोड़ रुपये के समझौते के लिए झूठे मुकदमे गढ़े गए. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

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