डेस्कः कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान और आतंकवादियों की बहन कहने वाले मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच SIT से कराने को कहा,इस एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी। इस मामले पर विजय शाह के माफीनामे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत की दो सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट में विजय शाह की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर से पेश हुए। उन्होने कोर्ट से कहा कि विजय शाह माफी मांग रहे है।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हमने आपका वीडियो मंगवाया है… हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की आपने माफी मांगी है… माफी का कोई मतलब होता है… कभी-कभी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए कोई मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है… हम देखेंगे कि आपकी कौन सी माफी है?’ उन्होंने कहा कि हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं। आपने बेकार बयान दिया। आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं। आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी. हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘किस तरह की टिप्पणी आपने की… पूरी तरह से बिना सोचे-समझे… आप उस माफी पर जोर दे रहे हैं… आपको ईमानदारी से प्रयास करने से किसने रोका है? ये न्यायालय की अवमानना नहीं है… आप यहां आए हैं इसलिए माफी मांग रहे हैं… ये है आपका रवैया?’जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से कहा, ‘आप एक पब्लिक फिगर हैं, राजनेता हैं. आपको बोलेत समय अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए. हमें यहां आपका वीडियो दिखाना चाहिए… मीडिया वाले वीडियो की गहराई में नहीं जा रहे हैं…. आप वहां मंच पर खड़े थे, जहां आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा… लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप रुक गए। ये सेना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत जिम्मेदार होने की जरूरत है.’