Allu Arjun: आज सुबह-सुबह पुष्पा-2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को जेल से रिहा कर दिया गया है। कल ही तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। आदेश देरी से मिलने के कारण उन्हें जेल में ही रात गुजारनी पड़ी। इससे पहले वकील अशोक रेड्डी ने जमानत आदेश का पालन नहीं करने के लिए जेल अधिकारियों की आलोचना की है।
बता दें कि अल्लू अर्जुन पर 4 दिसंबर को हुए एक भयानक भगदड़ के मामले में हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इस भगदड़ में एक 39 सील की महिला की मौत हो गई थी। इस केस में सेशन कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी तक के लिए 50,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे श्रीदेवी ने इस मामले पर कहा कि यह अन्यायपूर्ण था कि अल्लू अर्जुन को भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। फिल्म से जुड़े लोगों ने पुलिस को प्रीमियर के बारे में सूचित किया था।
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न्यायमूर्ति श्रीदेवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे इस मामले में लागू नहीं होते क्योंकि पुलिस यह प्रमाण नहीं दे पाई कि उन्होंने थिएटर के बंदोबस्त की मांग को ठुकराया था। अदालत ने चार और लोगों को भी अंतरिम जमानत दी थी और पुलिस को निर्देश दिया कि वे अपनी जांच जारी रखें। अल्लू अर्जुन को पुलिस को सहयोग करने के लिए भी कहा है।
4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 साल की महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका आठ साल का बेटा घायल हो गया था।
हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है।
अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को स्थानीय अदालत द्वारा अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी।
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