रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा था।
यह मामला न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुना गया। सुनवाई के दौरान प्रभावित पक्ष की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई
रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि बिना पर्याप्त सुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था के घरों को तोड़ा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।
हेहल सीओ से मांगा गया जवाब
अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए हेहल अंचल अधिकारी (सीओ) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक दखल दिहानी की कार्रवाई पर रोक रहेगी।
प्रभावित परिवारों में राहत
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मधुकम क्षेत्र के निवासियों ने राहत की सांस ली है। कई परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से वहां रह रहे हैं और अचानक की गई कार्रवाई से वे बेघर होने की स्थिति में आ गए थे।
अब मामले की अगली सुनवाई में प्रशासन का पक्ष सामने आएगा, जिसके बाद आगे की दिशा तय होगी।




