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सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में रीतलाल यादव सहित 4 आरोपियों ने किया सरेंडर, मिली जमानत

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बिहारः चर्चित भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव समेत चार को नियमित जमानत दी। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड में जेल में बंद विधायक रीतलाल यादव, श्रवण यादव, सुनील यादव और रंजन कुमार उर्फ बेंगा ने मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एलएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

इसके बाद सभी ने अपना-अपना बेल बॉन्ड दाखिल किया। बेल बॉड दाखिल करने के बाद विशेष अदालत ने रीतलाल यादव समेत चारों को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि विधायक रीतलाल यादव दूसरे आपराधिक मामले में अभी जेल में ही रहेंगे। सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी।

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दरअसल, इस हत्याकांड में पिछले वर्ष पटना के एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने रीतलाल को बरी कर दिया था। पटना डीएम और इस कांड की सूचिका भाजपा की पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।

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इसी अपील पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और इस कांड के अभियुक्त विधायक रीतलाल यादव समेत चारों आरोपितों को दो सप्ताह में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। विदित है कि भाजपा नेता सत्यनारायाण सिन्हा की 30 अप्रैल 2003 को खगौल के जमालुउद्दीन चक में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उस दिन राजद की लाठी में तेल पिलावन रैली गौधी मैदान में थी।

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