रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल से बाहर निकल गए है। हाईकोर्ट ने बड़गाई अंचल में हुए जमीन घोटाला में शुक्रवार सुबह उन्हे जमानत दी। 50-50 हजार के दो मुचलके पर उन्हे जमानत दी है। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन सबसे पहले कोर्ट का ऑडर लेकर पीएमएलए कोर्ट पहुंचे फिर उसके बाद कोर्ट का ऑडर बिरसा मुंडा जेल प्रशासन को मिला, इसके बाद जेल प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया।
हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सोरेन #PMLA एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।
PMLA एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की दो शर्ते हैं:
1. यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है।2. दूसरी शर्त है कि जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।
कोर्ट ने लिखा है कि सोरेन उन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए अदालत इन्हें नियमित जमानत दे रही है।