धनबादः पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक कानूनी दांवपेच में फंस सकती हैं। दरअसल धनबाद में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व विधायक की प्रतिक्रिया को लेकर वकील वकार अहमद ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक को आरोपी बनाया है।
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साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया: अधिवक्ता
शिकायत करने वाले अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय सभी साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला देती है। नीरज सिंह हत्याकांड में भी कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया था।साक्ष्य के अभाव में सभी लोगों को बरी किया था, लेकिन नीरज सिंह हत्याकांड में न्यायालय के दिए गए फैसले पर पूर्व विधायक की ओर से सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की गई, जो सही नहीं है।
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अदालत के निर्णय के खिलाफ पूर्व विधायक ने निकाली थी रैली
फैसले के विरोध में पूर्व विधायक ने आक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें न्यायाधीश के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर भी मैसेज पोस्ट किया था। उनके इस कृत से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। इसे लेकर न्यायालय में पूर्व विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले की सुनवाई शनिवार को होगी।
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल नीरज सिंह हत्याकांड में 27 अगस्त 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने मामले में आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत दूसरों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ स्व. नीरज सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक ने सड़क पर विरोध मार्च निकाला था। यही नहीं उन्होंने अपने बयान में न्यायाधीश के खिलाफ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया था। मीडिया को बयान देने के साथ ही पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर अपने विवादित बयान को पोस्ट किया था।

