रांचीः झारखंड में नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद अब राज्य में खुदरा शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। दुकान सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक संचालित किये जाएंगे। फिलहाल अभी खुदरा शराब दुकानें रात 10 बजे तक संचालित की जाती है। वहीं दूसरी ओर खुदरा शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को सभी जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्त व पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की। इसमें सभी जिलों में शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होनेवाले इच्छुक कारोबारी भी शामिल हुए। व्यापारियों को लॉटरी प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गयी।
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बताया गया कि शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर बनाये गये ग्रुप में एक से लेकर चार दुकानें शामिल की गयी हैं। एक आवेदक एक जिले में अधिकतम तीन ग्रुप और राज्य भर में नौ ग्रुप की लॉटरी में शामिल हो सकता है। एक कारोबारी को चार दुकानों वाली नौ ग्रुप लॉटरी पूरे राज्य में निकलती है, तो उसे राज्य भर में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती हैं। एक आवेदक को एक जिले में अधिकतम तीन ग्रुप में लॉटरी निकल सकती है। ऐसे में उसे जिले में अधिकतम 12 दुकानें आवंटित हो सकती हैं।
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आवेदक को दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम राजस्व का दो फीसदी अग्रिम राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निर्धारित राशि देनी होगी। व्यापारियों को बताया गया कि अगर लॉटरी में दुकान आवंटन के बाद अगर वे इस राशि की प्रक्रिया में समायोजित करना चाहते हैं, तो राशि समायोजित कर दी जायेगी। विभाग ने 15 दिनों के अंदर राशि वापस करने की बात कही है। नगर निगम क्षेत्र में लॉटरी के प्रति दुकान 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। व्यवासियों को बताया गया कि दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम राजस्व के अनुरूप शराब का उठाव करना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को प्रतिदिन के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। दुकानदारों को का लभांश 12 फीसदी होगा। शराब की बिक्री ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के माध्यम से की जायेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक के शराब कारोबारी शामिल हुए।




