सीता सोरेन की बढ़ी मुसीबत, पूर्व विधायक समेत 9 पर रंगदारी, चोरी, मारपीट और अपहरण का केस

सीता सोरेन की बढ़ी मुसीबत, पूर्व विधायक समेत 9 पर रंगदारी, चोरी, मारपीट और अपहरण का केस

रांचीः पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सीता सोरेन समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रांची के जगन्नाथपुर के रहने वाले और सीता सोरेन के पूर्व पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने सीता सोरेन, बरवाअड्डा निवासी सुनील कुमार चौधरी उर्फ सुनील पासी, बरियातू निवासी गंगा सागर सिंह उर्फ डब्बू सिंह, पिस्का मोड़ रांची के रहने वाले विवेक सिंह, खुशबू सिंह, रिंकू शाहदेव उर्फ मृत्यंजय शाहदेव, धनबाद के तेतुलमारी निवासी राहुल नोनिया, कतरास के रहने वाले रौनक गुप्ता, तेतुलमारी के रहने वाले भोलू सिंह के खिलाफ चोरी, मारपीट, रंगदारी, चीटिंग, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। धनबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 308(4), 115(2), 126(2), 316(2), 318(4), 14](3), 61(2) चोरी, रंगदारी, मारपीट, चीटिंग अपहरण एवं आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया गया है।

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सीता सोरेन ने PA पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, फर्जी हस्ताक्षर कर की अवैध निकासी
देबाशीष ने अदालत में दायर शिकायतवाद में आरोप लगाया है कि वह सीता सोरेन का निजी सचिव था। 6 मार्च 25 को सीता सोरेन ने उसे कतरास में एक शादी समारोह में जाने के लिए कहा था, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी से शादी समारोह में शामिल होने हेतु सीता सोरेन के साथ धनबाद आया।समारोह में शामिल होने के बाद वह सोनोटोल होटल में विश्राम के लिए गया था। रात के 11.30 बजे सीता सोरेन के कहने पर सभी आरोपियों ने देवाशीष के साथ मारपीट कर उससे सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिया और उसके सारे एटीएम कार्ड लेकर विभिन्न जगह से चार लाख रुपए की निकासी कर ली।देवाशीष ने आरोप लगाया है कि आरोपी सुनील चौधरी एवं राहुल नोनिया द्वारा लाए गए अवैध देसी कट्टा को जबरन देवाशीष को पकड़ाने की कोशिश की एवं थाना को सूचना कर सीता सोरेन ने अपने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाते हुए देवाशीष के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत सरायढेला थाना में दर्ज करवाकर उसे जेल भेजवा दिया।

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देवाशीष ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपियों ने उसका गाड़ी, जमीन के कागजात व अन्य सामान छीन लिए जो वापस नहीं किया। देवाशीष ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह जेल से बाहर निकला और इस पूरी घटना की शिकायत सरायढेला थाना प्रभारी को 27 मई 25 को की थी, परंतु घाना के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।

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