बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ और अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, CM हाउस घेराव मामले में FIR कैंसिल

Picture of Live Dainik

Live Dainik

March 17, 2025

बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ और अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, CM हाउस घेराव मामले में FIR कैंसिल

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित अन्य नेताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीएम हाउस घेराव मामले में दर्ज की गई प्राथमिक रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। इस मामले में रांची के लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

NTPC के अधिगृहित जमीन पर बन रहा है पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का घर, ED की जांच में हुआ खुलासा
24 अगस्त 2024 को सीएम हाउस घेराव के दौरान मस्ट्रिेट के बयान के आधार पर लालपुर थाने में इन बड़े नेताओं समेत 12 हजार 51 भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2019 के चुनावी वायदों को पूरा नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेड तोड़ दिये थे।

गिरिडीह पहुंचकर बोले रघुवर दास, सद्भाव को ठेका सिर्फ हिंदू समाज के पास नहीं, धोडथंबा में हुई हिंसा की न्यायिक जांच हो

See also  BAU के वैज्ञानिकों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत करने के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने आईसीएआर और बीएयू से किया जवाब तलब

मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे इन नेताओं पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं-कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज किये गये एफआईआर को खारिज कर इन नेताओं को बड़ी राहत दी है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now