सुदेश महतो को बड़ा झटका, कोर्ट ने की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज, 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

सुदेश महतो को बड़ा झटका, कोर्ट ने की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज, 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

रांचीः आजसू प्रमुख सुदेश महतो को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी।

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2021 में ओबीसी आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का एलान किया था। इसके बाद बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास कूच करने लगे। फुटबॉल मैदान के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आजसू कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।

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इस मामले में सुदेश महतो समेत सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, रामचंद्र सहिस, शिवपूजन मेहता और देवशरण भगत को आरोपी बनाया गया था। इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नियम के खिलाफ रैली निकालने का आरोप है। हालांकि इस मामले में सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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