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धनबाद में कोयला चोरी की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के भूमिका की जांच का दिया था आदेश

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सुप्रीम कोर्ट से धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गंवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी में कथित रूप से पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

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झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी के तीन अक्टूबर को पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी सुनवाई।

दरअसल, तीन अक्टूबर को हाई कोर्ट ने निजी चैनल के मालिक अरूप चटर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए धनबाद में कोयला चोरी में पुलिस अधिकारियों के संलिप्तता की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। अरूप चटर्जी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि धनबाद में एक सिंडिकेट के जरिए कोयला की चोरी की जाती है। जिसमें पुलिस अधिकारी, नेता और अपराधी भी शामिल हैं।

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