Jamshedpur Encroachment: जमशेदपुर में अवैध निर्माण वालों की खैर नहीं, अब होगी कड़ी कार्रवाई

Picture of Live Dainik

Live Dainik

May 7, 2024

JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 2 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

jamshedpur encroachment: जमशेदपुर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बुरी खबर है। हाई कोर्ट के ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड हा ईकोर्ट ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (JNAC)को एक कमेटी बना कर क्षेत्र में बने अवैध भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कार्रवाई की रिपोर्ट भी सुनवाई की अगली तिथि को पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। राकेश कुमार झा की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान जेएनएसी के स्पेशल अफसर कृष्ण कुमार कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए।

ED Raid Update: आलमगीर के पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम गिरफ्तार

जेएनएसी के अधिकारी ने बोला- 31 भवनों में पार्किंग बहाल

उन्होंने अदालत को बताया कि जेएनएसी क्षेत्र में बिल्डिंग के बेसमेंट या पार्किंग में कब्जा के मामले में 46 बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है। इनमें से 31 बिल्डिंग पर कार्रवाई कर उसके बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था बहाल कराई गयी है। इस पर प्रार्थी की ओर से आपत्ति जतायी गयी और कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2017 में जेएनएसी ने आवासीय बिल्डिंग का व्यावसायिक उपयोग, नक्शा विचलन आदि से संबंधित 535 अवैध भवनों को नोटिस जारी किया था। लेकिन अब तक के आंकड़े के अनुसार जेएनएसी क्षेत्र में 1257 अवैध बिल्डिंग अभी भी हैं।

See also  झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक, 6 अगस्त तक निचली अदालत में पेश होने का आदेश

चतराः जयप्रकाश भोगता ने नामांकन लिया वापस, बीजेपी के कालीचरण ने ली राहत की सांस; फिर भी मैदान में कई महारथी

अधिवक्ताओं की कमेटी ने जांच रिपोर्ट पेश की

पिछली सुनवाई में जेएनएसी क्षेत्र में अवैध निर्माण की जांच को लेकर हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई अधिवक्ताओं की तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने पाया था कि जेएनएसी क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया गया है।

ED Raid में मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम आया सामने; झारखंड में चल रही थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इंडस्ट्री?

प्रार्थी का दावा- 1246 अवैध भवन बने

बता दें कि इसको लेकर राकेश कुमार झा क की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि जेएनएसी क्षेत्र में वर्ष 2023 तक 1246 अवैध बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। जबकि 57 बिल्डिंग निर्माणाधीन हैं। प्रार्थी ने अवैध निर्मित 1246 भवनों को तोड़ने औरअवैध निर्माण पर रोक लगाने का आग्रह अदालत से किया है।

See also  मंईयां सम्मान योजना से किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा, हेमंत सोरेन का बड़ा एलान

मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर ED की रेड खत्म, जानिये कुल कितने मिले कैश

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now