रांचीः परमवीर चक्र विजेता शहीद लांस नायक अलबर्ट एक्का के बेटे विसेंट एक्का को अनुदान पर दिया गया ट्रैक्टर कंपनी ने वापस ले लिया है। 9.25 लाख रुपये की लागत वाले ट्रैक्टर और रोटावेटर में 50 फीसदी राशि सरकारी अनुदान के रूप में दी जानी थी, जबकि शेष राशि लाभुक को देनी थी। लाभुक की ओर से राशि का भुगतान नहीं किये जाने के बाद 30 अगस्त को भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों की मौजूदगी में कंपनी के प्रतिनिधि ट्रैक्टर वापस ले गये।
विंसेंट एक्का ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप
विंसेंट एक्का का कहना है कि उनके हिस्से की राशि का भुगतान भी सरकार की ओर से किया जाना था, लेकिन उन्हें राशि नहीं मिली।उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर वापस लेने पहुंचे विभाग के पदाधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विंसेंट के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को अपनी स्थिति से अवगत कराया था। उनका यह भी आरोप है कि मंत्री और विधायक से पैरवी कराने के बावजूद राशि का इंतजाम नहीं हो पाया।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मिला था ट्रैक्टर
स्वराज कंपनी के प्रतिनिधि दीपक अग्रवाल के अनुसार, विंसेंट एक्का ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से गुमला उपायुक्त को शहीद के पुत्र को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। भूमि संरक्षण विभाग की पहल के बाद 23 दिसंबर 2024 को कंपनी के प्रतिनिधि जारी गांव पहुंचे और विंसेंट एक्का को ट्रैक्टर व रोटावेटर उपलब्ध कराया।
लाभुक की हिस्सेदारी के भुगतान को लेकर मामला अटका
दीपक अग्रवाल के अनुसार, ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के समय विंसेंट एक्का ने अपनी हिस्सेदारी की राशि देने में असमर्थता जतायी थी।इसके बाद उपायुक्त की ओर से लाभुक के हिस्से की राशि का भुगतान उपायुक्त फंड से किये जाने की बात कही गयी थी। कंपनी प्रतिनिधि का दावा है कि इसके बाद भी कंपनी को लाभुक की हिस्सेदारी के रूप में कोई राशि नहीं मिली। उनका कहना है कि इसी वजह से कंपनी को वाहन वापस लेना पड़ा।
कंपनी ने कई बार भुगतान की मांग की
दीपक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने बकाया राशि के भुगतान के लिए कई बार उपायुक्त और भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। उनके अनुसार, हर बार भुगतान का आश्वासन मिला, लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ।उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर वापस लेने से करीब 10 दिन पहले भी उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर बकाया राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में वाहन वापस लेने की जानकारी दी गयी थी। इसके बाद 30 अगस्त को वह जारी गांव पहुंचे और अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रैक्टर वापस ले लिया।
राशि जमा होने पर ट्रैक्टर लौटाने की बात
भूमि संरक्षण पदाधिकारी राम प्रकाश कुमार ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता शहीद अलबर्ट एक्का के पुत्र विंसेंट एक्का को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया था। योजना के अनुसार कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि लाभुक को देनी थी। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से लाभुक से उनकी हिस्सेदारी की राशि जमा करने का आग्रह किया जाता रहा, लेकिन राशि जमा नहीं हो सकी। इसी वजह से फिलहाल ट्रैक्टर वापस लिया गया है। राम प्रकाश कुमार के अनुसार, लाभुक की ओर से निर्धारित हिस्सेदारी की राशि जमा किये जाने के बाद ट्रैक्टर वापस किया जा सकता है।




