रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार को छोड़ने का आदेश दिल्ली स्थित पीएमएलए के अपीलीस ट्रिब्यूनल ने ईडी को दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ट्रिब्यूनल ने साथ ही यह भी कहा कि यदि भविष्य में इस मामले से संबंधित कोई नया या ठोस सबूत सामने आता है तो ईडी उसके आधार पर कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव से मिले JMM के नेता, बुधवार को होगा सीट शेयरिंग का एलान
आपको बता दें कि, ईडी ने रांची से जुड़े कथित जमीन घोटाले की जांच के दौरान 29 जनवरी 2024 को दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास की तलाशी ली थी। इसी दौरान एजेंसी ने उनकी बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी। जब्त की गयी डिजिटल उपकरण समेत अन्य वस्तुएं पहले ही 22 मई 2025 को जारी आदेश के तहत लौटायी जा चुकी हैं। इसके बाद बीएमडब्ल्यू कार से संबंधित अपील दायर की गयी थी, जिसका भी निपटारा कर दिया गया है।







