रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल गिरिडीह जिला में स्थित पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म धर्मावलंबियों की भावनाओं के अनुरूप रखने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जैन धर्म के धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ को सरकार संरक्षित रखें। वहां धार्मिक भावनाओं के अनुरूप कार्य हो। धार्मिक भावनओं का सम्मान करते हुए वहां ऐसा कोई काम न हो, जिससे किसी की आस्था आहत हो।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि डालसा के कारण प्रार्थी और सरकार के प्रतिनिधि पारसनाथ पहाड़ का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। खंडपीठ इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित करेगी। याचिकाकर्ता ज्योति संस्था ने कहा था कि इस क्षेत्र में मांस व शराब की बिक्री हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे परोसे जा रहे है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता डैरियस खंबाटा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता खुशबू कटारूका, अधिवक्ता शुभम कटारूका ने पक्ष रखा।