डेस्कः मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक प्राइवेट स्कूल के चपरासी ने 5वीं कक्षा की छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। हालांकि पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागने में सफल रही।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 75 (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि घटना सोमवार को माचलपुर कस्बे में हुई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि 31 वर्षीय चपरासी उसके पास आया और उससे कहा कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे तीसरी मंजिल पर बुलाया है।
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इसके बाद पीड़िता उसके साथ चल दी। पीड़िता जब तीसरी मंजिल पर पहुंची तो चपरासी उसे एक कमरे में ले गया। उसने पीड़िता को दबोच लिया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की।
हालांकि, वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागने में सफल रही। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि आरोपी लंबे समय से संस्थान में काम कर रहा था। उसके खिलाफ पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं मिली थी।
स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि जैसे ही लड़की ने स्कूल में शिकायत की, प्रबंधन ने तुरंत चपरासी को नौकरी से निकाल दिया और उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। लड़की के परिवार की मांग पर घटना की सीसीटीवी फुटेज उन्हें सौंप दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि पीड़िता पेपर छूट जाने के कारण 6 जनवरी को स्कूल गई थी।
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