पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके बयान को लेकर की गई मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते है।
जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुईयां की पीठ ने तेजस्वी द्वारा अपने बयान को वापस लिये जाने के बाद कहा कि हमने शिकायत खारिज कर दी है। कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी को अपने कथित बयान को वापस लेते हुए एक उपयुक्त बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। तेजस्वी ने अपनी कथित टिप्पणी ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ को वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को एक हलफनामा दाखिल किया था ।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे अहमदाबाद की अदालत में दायर करने वाले गुजरात के निवासी को नोटिस जारी किया था।
गुजरात की अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी एवं कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था ।शिकायत के अनुसार, तेजस्वी ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी ।मेहता ने दावा किया था कि तेजस्वी की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है।