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आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस: दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा, जिंदगीभर जेल में रहना होगा

आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस: दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा, जिंदगीभर जेल में रहना होगा

डेस्क: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा की सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राय को जिंदगीभर जेल में ही रहना होगा।

संजय रॉय को मौत या उम्रक़ैद?

कोलकाता के सियालदाह की सत्र अदालत ने रॉय को  जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास, जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को रॉय को पिछले वर्ष नौ अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया था।इस मामले में पीड़िता डॉक्टर के परिवार सहित सीबीआई ने भी फांसी की सजा मांगी थी। हालांकि, अदालत ने फांसी की सजा न देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी संजय पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि अदालत ने इस मामले को दुर्लभ नहीं माना। इसलिए फांसी की सजा नहीं सुनाई है।

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कोलकाता के सियालदाह की सत्र अदालत ने सजा सुनाने से पहले संजय रॉय से कहा कि ‘मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं। संभावित सजा के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे?’ इस पर संजय ने कहा,’मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है. मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, अगर मैं अपराध करता तो क्राइम सीन में ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए.’

रेप केस से  आक्रोश

इस जघन्य अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था। संजय को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय चिकित्सक का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है।

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Kolkata: Police personnel keep vigil outside the Sealdah court where the judgement in the alleged rape and murder of an on-duty doctor at R G Kar Medical College and Hospital is scheduled to be delivered, in Kolkata,. (PTI Photo)

फांसी की माँग ?

बीएनएस की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 66 के तहत कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है। बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

संजय रॉय ने ख़ुद को बेगुनाह बताया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी थी। न्यायाधीश ने कहा कि रॉय का बयान दोपहर साढ़े 12 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। शनिवार को फैसला सुनाए जाने के समय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है।

 

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