रांची: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रांची के एमपीएमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने 11 जून को होने वाली अगली सुनवाई में सशरीर पेश होने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और तत्तकालीन बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ 2018 में की गई टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने समन जारी किया है।
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2018 में लोकसभा चुनाव से पहले हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई हत्यारा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता लेकिन कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। इस मामले में बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस पूरे मामले में गवाही और ट्रायल चला।जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व में भी राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था।राहुल गांधी ने निचली कोर्ट के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन वहां भी उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दिया था।ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में समन जारी कर 11 जून को अगली सुनवाई में कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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