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रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला, हाईकोर्ट ने ACB को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का दिया समय

रघुवर सरकार के 5 तत्कालीन मंत्रियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, आय से अधिक संपित्त मामले की नहीं होगी जांच

रांची: रघुवर दास की सरकार में शामिल पांच पूर्व मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पंकज यादव के पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और एसीबी को शपथपत्र के माध्यम से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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एसीबी को शपथपत्र में ये जानकारी देनी है कि अबतक जांच कहां तक पहुंची है और इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। याचिकाकर्ता ने पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर सिंह, नीलकंठ मुंडा, नीरा यादव और लुईस मरांडी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला उठाते हुए एसीबी से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की थी। जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करने का आदेश दे दिया था। एसीबी ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आरोप को अपने जांच में सत्य पाया था।

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