दिल्लीः SupremeCourt ने उम्मीदवारों की पहचान छुपाते हुए अपनी वेबसाइट पर शहर-वार और केंद्र-वारNEETUG 24 परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है । शुक्रवार शाम पांच बजे तक रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी ।
NEETUG परीक्षा रद्द करने की मांग
गौरतलब है कि कथित पेपर लीक और कदाचार को लेकर 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई करते हुए एनटीए को यह निर्देश दिया है ।
NEETUG में कदाचार सभी जगह नहीं
केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने यह कहते हुए दोबारा परीक्षा की मांग का विरोध किया है कि कदाचार स्थानीय हैं और इससे पूरी परीक्षा की शुचिता पर कोई असर नहीं पड़ा है। केंद्र ने यह तर्क देने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार एक डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट का हवाला दिया कि कोई प्रणालीगत विफलता नहीं थी क्योंकि रिपोर्ट ने किसी भी “सामूहिक कदाचार” का संकेत नहीं दिया था।