नाबालिग से रेप मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को राहत नहीं; पीड़िता को नोटिस

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August 8, 2024

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नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वैशाली लोक सभा के पूर्व सांसद वृषिण पटेल को कोर्ट से झटका लगा है। पोक्सो के विशेष अदालत ने में बुधवार को नाबालिग के यौन शोषण मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस मामले में आरोपी को बेल देने से पहले पीड़िता को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

कोर्ट ने पीड़िता को पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजने का आदेश दिया है। मामले में अब 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। वृषिण पटेल बिहार के बड़े समाजवादी नेताओं में एक माने जाते रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सरीखे नेताओं के साथ काम किया है। वे जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा में राजनीति की।

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इस हाई प्रोफाइल मामले में लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री की ओर से सोमवार को याचिका दाखिल की गई थी, जिसे पॉस्को कोर्ट दो में स्थानांतरित कर दिया गया था। पॉस्को कोर्ट दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने बुधवार को सुनवाई की। उन्होंने जमानत देने के पहले पीड़िता का भी पक्ष जानने की बात कही। उन्होंने उसे नोटिस भेजने का आदेश दिया। बता दें कि कुढ़नी की किशोरी ने दुष्कर्म करने का आरोप पूर्व मंत्री पर लगाया था।

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यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र का है। प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी ने पिछले साल 24 नवंबर को पाक्सो कोर्ट में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि पटेल ने नौकरी और विधायक का टिकट दिलाने का झांसा देकर पटना बुलाया और कई बार उसका यौन शोषण किया।

आरोप है कि वैशाली में एक सभा के दौरान पीड़िता की पटे से मुलाकात हुई। नौकरी दिलाने के पटना बुलाया और हवस का शिकार बनाया। मामले की कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पीड़िता को केस उठाने के लिए धमकी दी गई। पीड़िता ने विशेष पाक्सो कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर पटेल पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के वकील ने बताया कि इस मामले में पुलिस भी बेवजह दखलअंदाजी कर रही है।

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