लोहरदगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) राज कमल मिश्रा की अदालत ने लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में हुए हत्या के एक मामले में तीन आरोपितों को अलग-अलग सजा सुनाई है। यह घटना 22 जुलाई 2022 को भूमि विवाद के कारण हुई थी, जिसमें रामदेव भगत और उनके परिवार पर हमला किया गया। इस हमले में रामदेव के बड़े भाई को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
किसे कितनी मिली सजा ।
- दशई उरांव: धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा और ₹5,000 का जुर्माना।
- मुन्ना उरांव और पप्पू उरांव: दोनों को 10-10 वर्ष की सजा और ₹10,000-₹10,000 का अर्थदंड।
- दुर्गी उरांव और देवकी उरांव: संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने इन्हें रिहा कर दिया।
क्या है पूरा मामला
22 जुलाई 2022 को कुडू थाना क्षेत्र में शाम 6 बजे भूमि विवाद को लेकर रामदेव भगत, उनकी पत्नी और बड़े भाई के साथ मारपीट हुई। इस घटना में रामदेव के बड़े भाई के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद कुडू थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 121/22) दर्ज की गई।
अदालत की प्रक्रिया
लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि मामले में 10 गवाहों की गवाही हुई। सुनवाई के बाद पीडीजे ने तीन आरोपितों को सजा सुनाई, जबकि दो आरोपितों को रिहा कर दिया।