पटना: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाते हुए उन्हे बेउर जेल भेज दिया है। वही पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सरेंडर के बाद सुनवाई की बात कही थी।
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साधु यादव को 23 साल पुराने मामले में दोषी पाया गया है। 2001 में साधु यादव पर परिवहन आयुक्त को धमकाने और कार्यालय में हंगामा करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अधिकारियों ने साधु पर सरकारी काम में बाधा डालने और रंगदारी का आरोप लगाया था। दो साल पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में साधु को तीन साल की सजा सुनाई थी।कोर्ट ने प्रोविजिनल बेल भी दी थी। वहीं बेल कंफर्म करने के लिए साधु ने एक महीने के भीतर जिला जज के समक्ष अपील याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई थी।जिसके बाद साधु पटना हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां हाईकोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था सुनवाई तभी होगी जब साधु सरेंडर करेंगे।