झारखंड में निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने अनुदान रोका, 31 दिसंबर तक होगा ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे, आज होगी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

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December 20, 2024

झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया- निकाय और नगर निगम चुनाव की सारी तैयारियां पूरी, निर्वाचन आयोग ने मांगा 8 हफ्ते का समय

रांची: झारखंड में निकाय चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चुनाव में देरी होने की वजह से वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने राज्य को दिये जाने वाले अनुदान को रोक दिया है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपये पर झारखंड का दावा है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर सहायता राशि से वंचित नहीं करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव संपन्न कराने की बात करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि केंद्र की ओर से न तो राज्य सरकार को राशि जारी की गई है और न ही कोई जवाब ही दिया गया है।

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इधर राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जिलो के डीसी को 31 दिसंबर तक ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीसी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची भी सौंप दी है।

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डीसी को पांच अलग-अलग फॉर्मेट में सर्वे की प्रक्रिया पूरी करनी है। मसलन, किस नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के किस वार्ड में कितने मतदाता है। उनका लिंग, जाति और आरक्षण की किस कैटेगरी में आते है। किस वार्ड में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कितने मतदाता है। उनका प्रतिशत क्या है। यह सारी जानकारी तय फॉर्मेट में आयोग को उपलब्ध कराना है। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव होना है। सभी निकायों का काम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है।

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राज्य के 13 नगर निकायों में साल 2020 से ही चुनाव लंबित है। वहीं 35 अन्य शहरी निकायो्र का कार्यकाल वर्ष 2023 के मार्च-अप्रैल में ही खत्म हो गया था। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय चुनाव कराना है। ट्रिपल टेस्ट कराने का जिम्मा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है लेकिन आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद के राज्य सरकार में मंत्री बन जाने की वजह से आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। अब सरकार ट्रिपल टेस्ट को लेकर सर्वे करा रही है जिसके लिए सभी डीसी को निर्देश दिये गए है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना ट्रिपल टेस्ट कराये निकाय चुनाव नहीं कराया जाना है। जनवरी 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन तक सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव संभव है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में फिलहाल न तो अध्यक्ष है और न ही कोई सदस्य, ऐसे में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो सचिव पद पर तैनात है उन्होने ट्रिपल टेस्ट को लेकर सभी डीसी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि रौशनी खलखो बनाम झारखंड मामले में 24 अक्टूबर को दिए गए हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार डोर-टू-डोर सर्वे का काम निर्धारित समय में पूरा करना है। इस मामले में रौशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट द्वारा 24 अक्टूबर को दिए गए निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

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