रांचीःझारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल भर्ती परीक्षा को लेकर बाधित किए गए इंटरनेट सेवा को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि रविवार को आकस्मिक रूप से कोर्ट में न्यायमूर्ति आनंदी सेन और एआर चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश लिया जाना जरूरी होगा।
कोर्ट ने कहा कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखे और परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना कहीं से उचित नहीं है। अदालत ने आज राज्य सरकार के गृह सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, साथ ही वो फाइल जमा कराने का निर्देश दिया गया था, जिसमें इंटरनेट सेवा को बाधित किए जाने का आदेश जारी किया गया था। राज्य सरकार को इस मामले में छह सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह के बाद की जाएगी
गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने जेएएसएससी-सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए दो दिनों के लिए सुबह से लेकर डेढ़ बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया था ।