रांचीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी करने के चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष अदालत के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने और समन जारी करने का निर्णय सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर लिया गया था, जो विधिसम्मत नहीं है।
दरअसल, शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत चाईबासा के वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई थी, जिसे प्रारंभ में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इस पर विचार करते हुए निचली अदालत ने न केवल पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर समन भी जारी कर दिया था।
हाईकोर्ट ने माना कि यह प्रक्रिया न्यायोचित नहीं थी, क्योंकि निचली अदालत का निर्णय सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित था। इसलिए अब यह मामला चाईबासा की अदालत को वापस भेजा गया है, जहां कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह की नियुक्ति को लेकर टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे यह मामला संबंधित है।





