झारखंड हाईकोर्ट ने चार महीने में नगर निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया- निकाय और नगर निगम चुनाव की सारी तैयारियां पूरी, निर्वाचन आयोग ने मांगा 8 हफ्ते का समय

रांची : गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में नगर निकाय का चुनाव कराने को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चार महीने के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने रांची की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त निर्देश दिये।

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स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखण्ड सरकार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय मे 16/01/2025 को जस्टिस आनंदा सेन के कोर्ट में दिनांक 04/01/2024 के आदेश तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान चुनाव सरकार के ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी उपस्थित हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा और प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने पक्ष रखा, सरकार द्वारा न्यायालय में फिर ट्रिपल टेस्ट करवा कर चुनाव कराएंगे की बात रखी जिसपर न्यायालय ने असहमति जताते हुए सरकार को तुरंत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया और सरकार को न्यायालय ने कहा कि कई स्थानों पर पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है यह बहुत गंभीर विषय हैं इसके पश्चात सरकार ने चार माह में चुनाव कराने की बात कही, इसके बाद कोर्ट ने चार महीने में चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया इस पर मुख्य सचिव व सरकार ने सहमति जताई, सरकार द्वारा न्यायालय को बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा नया 5 जनवरी से पुनः प्रकाशित वोटर लिस्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है जिससे चुनाव कराने में दिक्कत आ सकती है,इस पर न्यायालय ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते का समय दिया है और अगले हफ्ते फिर से सुनवाई का आदेश दिया।

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