निजी जमीन की मापी और सीमांकन नहीं करेंगे CO,झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Picture of Live Dainik

Live Dainik

May 2, 2026

निजी जमीन की मापी और सीमांकन नहीं करेंगे CO,झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमीन विवादों में प्रशासनिक हस्तक्षेप की सीमा तय करते हुए किसी निजी जमीन की अंचलाधिकारी (सीओ) द्वारा मापी और सीमांकन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।अदालत ने स्पष्ट किया है कि निजी जमीन विवाद के मामलों में अंचल (सर्किल) स्तर के अधिकारी किसी भी प्रकार का सीमांकन (डिमार्केशन) नहीं कर सकते।
ऐसे मामलों का निपटारा केवल सक्षम सिविल कोर्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर यह बताएं कि वे किस कानून के तहत और किस अधिकार से निजी जमीन का सीमांकन कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

See also  रांची पुलिस ने अफीम तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, 3.7 किलो अफीम के साथ एक गिरफ्तार
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now