भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रद्द, नहीं आएंगे अमित शाह, रांची में लागू हुई निषेधाज्ञा

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रद्द, नहीं आएंगे अमित शाह, रांची में लागू हुई निषेधाज्ञा

रांचीः पहलगाम हमले के भारतीय सेना द्वारा चलाये गये ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए रांची में होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बैठक रद्द करने की जानकारी चारों राज्यों को दे दी है।

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गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में 10 मई को बैठक होने वाली थी। इस बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने वाले थे। इस बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह 9 मई को ही रांची आने वाले थे। दिल्ली में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक के बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित करने का एलान कर दिया गया।

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वहीं दूसरी ओर रांची में अगले 60 दिनों तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है। प्रशासन ने अलग-अलग संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी जैसे राजनीतिक दलों ने पहले ही अपने सभी राजनीति कार्यक्रम रद्द कर दिये थे। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने बी एन एस एस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 मई 2025 से 04 जुलाई 2025 तक के लिए शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले आदेश तक भी प्रभावी रह सकता है।

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निम्नलिखित स्थानों को निषेधाज्ञा के तहत शामिल किया गया है:

मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
राजभवन के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)।
झारखंड उच्च न्यायालय के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
नया विधानसभा भवन के चारदीवारी से 500 मीटर के दायरे में।
प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
एच.ई.सी. क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा के चारदीवारी से 200 मीटर के दायरे में।
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इन क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी:

बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, घेराव या आमसभा।
किसी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि के साथ चलना।
पारंपरिक हथियार जैसे लाठी-डंडा, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना।
बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, न्यायालयीन कार्य, धार्मिक आयोजनों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है। प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य रांची में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, सरकारी कार्य में किसी तरह की बाधा से बचना और आम जनता को सुरक्षित यातायात सुविधा देना है।

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