डेस्कः रिश्तों को शर्मसार करने की एक घटना यूपी के आगरा से सामने आई है। एक महिला ने अपने ससुर पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने ससुर पर लगातार यौन उत्पीड़न करने, छेड़छाड़ करने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए 40 हजार रुपये का लालच देने का भी आरोप लगाया है। महिला ने इस पूरे मामले में अपने पति पर ससुर का साथ देने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है।
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पीड़ित महिला की शादी 8 फरवरी 2019 को एक जैन परिवार में हुई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि उनके ससुर जो नेहरू इन्क्लेव शमशादबाद रोड़ में रहते है, उनकी शादी की बाद से ही नीयत खराब हो गई थी। महिला ने थाने में दर्ज कराये गए शिकायत में बताया है कि उसके ससुर बिना बताए कमरे में घुस जाते थे और अश्लील बातें करने लगते थे। कई बार इसकी शिकायत पति से की लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की। महिला का आरोप है कि पति कहते थे कि पिता वृद्ध हो चुके है उनको कुछ नहीं कह सकते है, इसलिए ससुर जैसा कहते है, वैसा ही करों। बात नहीं मानने पर उससे मारपीट और गाली गलौज की जाती थी, इसके साथ ही चरित्र हनन का आरोप भी लगाया जाता था।
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पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि 10 जून 2025 को पीड़ित पत्नी ने एक बार फिर अपने पति से ससुर की हरकतों की शिकायत की। महिला ने बताया कि आज तो उन्होंने हद पार कर दी है।इस पर उनके पति ने कथित तौर पर उनसे कहा, “तुम उनके मन की कर दो, मेरी भी यही इच्छा है.” इस बात से आहत होकर महिला अपने मायके आगरा चली गई।
पीड़िता ने बताया कि घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। 12 जून 2025 को दोपहर करीब 2 बजे, महिला के ससुर उनके मायके पहुंचे। जब महिला की मां चाय बनाने के लिए बाहर गईं तो ससुर कथित तौर पर बहू के पास बेड पर बैठ गए और बुरी नीयत से उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगे। महिला ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया और अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना लिया। जो उनके पास सबूत के तौर पर मौजूद है।
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इस घटना के बाद पीड़ित पत्नी ने अपने पति, सास और रिश्तेदारों से फोन पर शिकायत की। महिला का आरोप है कि उनके पति और ससुर उन्हें गंदी गालियां दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं।पीड़ित पत्नी ने पुलिस को यह भी बताया है कि उनके ससुर ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से अपनी गलती स्वीकार की है और उन्हें ₹40,000 देकर शारीरिक संबंध बनाने का लालच भी दिया है।
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मजबूर होकर पीड़िता ने थाना कोतवाली में इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (धमकी), 351(2) (आपराधिक बल का प्रयोग), और 352 (हमला) के तहत FIR दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।इस गंभीर मामले में पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है।




