पूर्व मंत्री राजू सिंह गैर इरादतन हत्या के केस में दोषी,कोर्ट ने दिया हिरासत में लेने का आदेश

पूर्व मंत्री राजू सिंह गैर इरादतन हत्या के केस में दोषी,कोर्ट ने दिया हिरासत में लेने का आदेश

डेस्कः बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है। मामले में सजा के बिंदु पर 9 जून को सुनवाई होगी।
न्यू ईयर पार्टी में हुई थी घटना
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान तीन दिन बाद उनकी मौत हो गई थी।
पत्नी समेत इन लोगों को किया गया बरी
दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मामला 31 दिसंबर 2018 का ही है। एक न्यू ईयर पार्टी में जश्न के दौरान फायरिंग की गई थी, जिसके बाद गोली डॉ. अर्चना गुप्ता को लगी और उनकी मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर मामला फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
राजू सिंह बिहार सरकार में रह चुके हैं मंत्री
जानकारी के मुताबिक, विधायक राजू सिंह बिहार सरकार में 26 फरवरी 2025 में मंत्री बने थे। उनके पिता कई बार आनंदपुर खरौनी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। राजू सिंह सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू, लोजपा और वीआईपी पार्टी में भी रह चुके हैं और विधायक बने हैं। इतना ही नहीं, राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह हैं, पूर्वी चंपारण से एमएलसी रह चुकीं हैं।
पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर बनाया था MLC
जानकारी के मुताबिक, राजू सिंह ने निर्दलीय ही चुनाव लड़कर अपनी पत्नी रेणु सिंह को एमएलसी बनाया था। साल 2015 में वह जेडीयू में शामिल हुए थे। लेकिन इस दौरान विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2020 में उन्होंने पार्टी बदली और वीआईपी में शामिल हो गए। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। लेकिन उन्होंने फिर पार्टी बदली और 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए।

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