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चुनाव आयोग अब 17 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का SSR कराएगा, SIR विवाद के बीच बड़ा फैसला

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Live Dainik

October 15, 2026

चुनाव आयोग अब 17 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का SSR कराएगा, SIR विवाद के बीच बड़ा फैसला

डेस्कः चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत वोटर लिस्ट अपडेट होगी।नए नाम जोड़े जाएंगे। पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारी जाएंगी। 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

यह आदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद और विरोध के बीच आया है। SIR के दौरान करीब 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। जिन राज्यों में SIR चल रहा है, वहां SSR का शेड्यूल बाद में घोषित होगा। इन 17 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा भी शामिल हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा सहित संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 निर्धारित कट-ऑफ तारीख होगी।

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403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है। मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं, जिनमें क्रमशः 60, 40, 117 और 70 सीटें हैं, का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा। ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ के तहत, चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने की अनुमति होती है।

SIR और SSR में क्या है अंतर?
संक्षिप्त पुनरीक्षण का मुख्य ध्यान नए पात्र लोगों को जोड़ने और सामान्य सुधारों पर होता है, जबकि ‘SIR’ कहीं अधिक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें पूरे राज्य में घर-घर जाकर सत्यापन करना, प्रविष्टियों की बारीकी से जांच करना और बड़े पैमाने पर डेटा का ऑडिट करना शामिल है।

उदाहरण के लिए, SSR के तहत, अगर कोई मतदाता अपना घर बदलता है, तो उसे अपना पता अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन SIR में ऐसा नहीं है। एसआईआर के तहत बूथ लेवल ऑफिसर उस पते पर जाते हैं, यह पुष्टि करते हैं कि मतदाता अभी भी वहां रहता है या नहीं, और यह भी देखते हैं कि क्या कोई नया व्यक्ति पात्र हो गया है। इस तरह, मतदाता के खुद पहल करने का इंतजार करने के बजाय, वे मौके पर जाकर सत्यापन करते हैं और मतदाता सूची को अपडेट कर देते हैं।

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SIR को लेकर विवाद
SIR को लेकर ही पूरा विवाद खड़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने मतदाताओं के नाम हटाए जाने और पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से बाहर रह जाने की संभावना पर चिंता जताई है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि इस कवायद का मकसद मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना है। इसमें दोहरी या अयोग्य लोगों को हटाया जा रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पात्र नागरिक सूची में शामिल रहें।

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस कवायद के कारण असली मतदाता अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं। उन्होंने दस्तावेजों की जरूरत, सत्यापन की प्रक्रिया और कमजोर वर्गों, प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई है। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, जहां कुछ याचिकाओं में इस बात पर सवाल उठाए गए हैं कि यह पुनरीक्षण किस तरह से किया जा रहा है।

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