DESK: धनबाद के नव निर्वाचित डिप्टी मेयर अरुण चौहान के पार्षद के रूप में हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की गयी है। इसे लेकर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। मामले में वार्ड नंबर सात से उनकी प्रतिद्वंद्वी रही नेहा कुमारी की ओर से याचिका दायर की गयी है। सुनवाई के बाद नेहा कुमारी के अधिवक्ता पंकज प्रसाद और केके तिवारी ने बताया कि अवर न्यायाधीश की अदालत ने आवेदिका को अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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नेहा कुमारी का आरोप- शपथ में नहीं दी गयी पूरी जानकारी
अब मामले की अगली सुनवाई में इन दस्तावेजों पर विचार किया जायेगा। इससे पहले नेहा कुमारी ने बुधवार को ही याचिका दायर कर अरुण चौहान के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि नामांकन के दौरान दाखिल किये गये शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गयी।
थाने में लंबित हैं कुल 7 मामले
आवेदिका का कहना है कि अरुण चौहान ने अपने हलफनामे में केवल तीन आपराधिक मामलों का उल्लेख किया, जिनमें लोयाबाद थाना कांड संख्या 55/19, सत्रवाद संख्या 112/26 और जोगता थाना कांड संख्या 09/24 शामिल हैं। जबकि उनके खिलाफ लोयाबाद थाना में कुल सात मामले लंबित बताये जा रहे हैं। याचिका में इसी आधार पर निर्वाचन को अवैध ठहराने की मांग की गयी है।फिलहाल अदालत ने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।









