पटनाः मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार मालवीय ने अनंत सिंह को 10 करोड़ के रंगदारी केस में बरी कर दिया। 11 साल पुराने आपराधिक मामले में बाहुबली विधायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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पटना के बेउर जेल में बंद अनंत सिंह के साथ इस कांड में बंटू सिंह भी आरोपी थे। विशेष अदालत ने बंटू सिंह को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मोकामा विधायक अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने बताया कि यह आपराधिक मामला श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र का है, जो 2014 में दर्ज हुआ था। सूचक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि इसमें बंटू सिंह समेत चार ने घर में घुसकर रंगदारी मांगी थी और अनंत सिंह को 10 करोड़ रुपया रंगदारी देने को कहा था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर चार्जशीट दायर की थी। अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता ने गवाही दी। इस कांड में अन्य गवाह कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे।



