बोकारोः कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें एक से अधिक पैन कार्ड और वोटर आईकार्ड मामले में बढ़ती जा रही है। बोकारो उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव ने श्वेता सिंह के खिलाफ मिली शिकायत की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखंड को भेज दी है।
बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन ID , दोनों में पिता का नाम अलग, वोटर आइकार्ड तीन
बोकारो उपायुक्त को मिली शिकायत में बीजेपी की ओर से श्वेता सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय दायर शपथपत्र में गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में बीएसएल द्वारा आवंटित आवास का नो ड्यूज सर्टिफिकेट संलग्न नहीं कर गलत जानकारी शपथपत्र के साथ देने, चार वोटर आइडी कार्ड तथा दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाये गये हैं। बीजेपी इस मामले की शीघ्र निष्पक्ष जांच कराने और भारत निर्वाचन आयोग एवं आयकर विभाग द्वारा निर्धारित नियमों, विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहल करने का आग्रह किया है।
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मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि श्वेता सिंह के पास दो पैन नंबर है। एक पैन रामगढ़ और दूसरा गुड़गांव से जारी किया गया है। पैन नंबर-CWTPS5392A रामगढ़ से और CECPS8218E गुड़गांव से जारी किया गया है।गुड़गांव से जारी किये गये पैन से रिटर्न दायर नहीं किया गया है। रामगढ़ से जारी किये गये पैन से रिटर्न दायर किया जाता है।उपायुक्त को मिली शिकायत में कहा गया था कि श्वेता सिंह पर सरकारी बकाया होने का बावजूद बकाया नहीं होने की गलत जानकारी दी गयी है।
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मामले की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि श्वेता सिंह को बोकारो स्टील सिटी में एक क्वार्टर आवंटित किया गया है। इसके किराया और बिजली बिल मद का 45 हजार रुपये से अधिक का बकाया है। लेकिन श्वेता सिंह ने नामांकन के समय दायर शपथ पत्र में सरकार या सरकारी संस्था का बकाया नहीं होने की उल्लेख किया है।उपायुक्त ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के निर्देश के आलोक में अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेज दी है।




