पटनाः केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चिराग पासवान को बुधवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाजीपुर सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
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इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पटना हाईकोर्ट में दी जानी चाहिए थी, फिर भी उस याचिका को कोर्ट ने सूचीबद्ध कर ली थी। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि ये इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
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चिराग पासवान के खिलाफ दायर की गई याचिका में दावा किया गया था कि वो प्रिंस राज और उनके सहयोगियों के ‘कहने’ पर कथित यौन उत्पीड़न की शिकार हुईं, जिनमें उनके चचेरे भाई चिराग पासवान भी शामिल थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ का खुलासा नहीं किया था।याचिका में बताया गया था कि कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में 2021 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। याचिका में कहा गया है कि गलत हलफनामा दाखिल करना या आपराधिक मामलों के संबंध में हलफनामे में कोई जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए का उल्लंघन है और इसके लिए छह महीने की कैद का प्रावधान है।