दरभंगाः अलीनगर सीट से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। मंगलवार को उन्हे दूसरे मामले में भी कोर्ट ने सजा सुना दी। जान से मारने की धमकी देने के मामले में दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक को दो साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना देने का आदेश सुनाया।
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एडीजे-3 सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 जान से मारने की धमकी के तहत मिश्री लाल यादव को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। इससे पहले मिश्री लाल यादव को मारपीट के एक मामले में तीन महीने की सजा और 500 रुपया लगाया गया था, यह सजा 23 मार्च से शुरू मानी गई है।
मंगलवार को दूसरे मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मिश्री लाल यादव ने कहा कि “मुझे दो साल की सजा और आर्थिक दंड की सजा दी गई है। मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं। मैं पटना हाईकोर्ट में अपील करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा.”
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विधायक की हो सकती है सदस्यता समाप्त
बीजेपी विधायक को लगातार दो मामलों में सजा मिलने से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। खासकर विधानसभा सदस्यता पर कानूनी प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। हालांकि इसके लिए अपीलीय प्रक्रिया और उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण होता है।