डेस्कः धनबाद में सीबीआई के विशेष दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने मंगलवार को फर्जी कागजात के सहारे आयकर विभाग से 7 लाख 82 हजार 529 रुपए का रिफंड लेने के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के नामजद अभियुक्त भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास, मुगमा एरिया ऑफिस के अकाउंटेंट सत्यवान राय और LIC एजेंट नमिता राय को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष कैद और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है।
तीनों को अपील दायर करने के लिए मिली अंशकालिक जमानत
फैसला सुनाये जाने के बाद अदालत ने तीनों को ऊपरी अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत भी दे दी। फैसला सुनाये जाते समय तीनों अभियुक्त अदालत में सशरीर हाजिर थे। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने 23 जून 2004 को इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।
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Bharat Sharma Vyas ITR Fraud: 12 जुलाई 2007 को कोर्ट में दाखिल हुई थी चार्जशीट
केस के अनुसंधानकर्ता सीबीआई इंस्पेक्टर एके झा ने 12 जुलाई 2007 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की। इस दौरान अभियोजन की ओर से सीबीआई ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाये। बचाव पक्ष के वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया।







