- Advertisement -
nashacm1nashacm1
- Advertisement -
nashacmaadnashacmaad
- Advertisement -
krishi vyapar mela 2026

ULLU-ALTT-Big Shot जैसे 40 ऐप पर बैन, एडल्ट और सॉफ्ट पोर्न कंटेंट परोसने पर सरकार का एक्शन

Picture of Live Dainik

Live Dainik

July 25, 2025

ULLU-ALTT-Big Shot जैसे 40 ऐप पर बैन, एडल्ट और सॉफ्ट पोर्न कंटेंट परोसने पर सरकार का एक्शन

डेस्कः केंद्र सरकार ने सॉफ्ट पोर्न कंटेंट पर कड़ा एक्शन लेते हुए उल्लू ऐप, ALTT, देसीफ्लिक्स और बिग शॉट्स जैसे कई ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है इससे पहले मार्च महीने में केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित करने को लेकर 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया था।

बचपन से गुंडागर्दी करता था, लड़कियों को छेड़ता था- सम्राट चौधरी पर राबड़ी देवी का बड़ा हमला
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले 26 वेबसाइट्स और 14 ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब जैसे ऐप्स शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिफिकेशन जारी करके इन वेबसाइट्स को बंद करने का निर्देश दिया है।

अवैध संबंध पर बीवी बोली- अच्छी हरकत नहीं है, पति इरफान ने गला दबाकर मारा
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इन ओटीटी ऐप्स पर इरॉटिक वेब सीरीज के नाम पर एडल्ट कंटेंट बिना किसी मॉडरेशन के उपलब्ध कराई जा रही थी। इस पर मिली कई शिकायतों के आधार पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐक्शन लिया है।

See also  झारखंड के चतरा में जमीन विवाद को लेकर चलीं तलवारें, बवाल में 13 लोग जख्मी

पटना के होटल से 6 लड़के-लड़कियां पकड़े गए, थाने से 2 किमी दूर चल रहा था सेक्स रैकेट
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस देनी वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे भारत में 40 ऐसी ऐप्स-वेबसाइटों की सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित करें, जिन्हें प्रतिबंधित सामग्री होस्ट करने के लिए चिह्नित किया गया है।

सहमति से सेक्स की उम्र नहीं हो सकती कम, 18 साल से पहले गैर-कानूनी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आईटी ऐक्ट 2000 और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी (इन्टर्मीडीएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत इन्टर्मीडीएरी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है कि वे अवैध जानकारी को हटाएं या उसकी पहुंच को बंद करें।

साइबर फ्रॉड मामले में मगही सिंगर ममता गिरफ्तार, ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर देती थी झांसा
इन ऐप्स पर लगा बैन
सरकार ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनके नाम हैं- कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकिज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप. मूडएक्स, नियॉनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स।

See also  वंदना दादेल बनीं झारखंड की नई गृह सचिव, पुराने होम सेक्रेट्री को चुनाव आयोग ने था हटाया
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now