दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही है, जिन्हे दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हे जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को भी रद्द कर दिया है।
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जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। HC ने कहा हमने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया. निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया।निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है, यह गलत है। क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश में केजरीवाल के इस तरह के दावे को खारिज कर दिया था।