Anant Singh Bail: बिहार (Bihar News) राजनीति में बाहुबली का दर्जा पाने वाले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। पटान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनकी ओर से जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद जस्टिस एनके पांडेय की अदालत ने उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत नहीं दी है।
दस साल की सजा मिली
अनंत सिंह के खिलाफ सचिवालय थाना से संबंधित मामला है। जिसमें निचली अदालत ने कांड संख्या 54 / 2015 की सुनवाई करते हुए अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 26 (2) / 35 के तहत 10 साल सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए) / 35 के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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इस मामले में अनंत सिंह की ओर से सजा के खिलाफ अपील दाखिल करते हुए नियमित जमानत की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शाही ने पक्ष रखा। वहीं अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार का पक्ष अदालत के समक्ष रखा। इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई 2024 को होगी।
पैरोल पर जेल से बाहर हैं अनंत सिंह
बता दें कि अनंत सिंह रविवार (5 मई) को पटना के बेउर जेल से 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आये थे। अनंत सिंह को यह पैरोल पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए दी गई है। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया और उन पर जेसीबी से फूल बरसाए गए थे।
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जेल से बाहर आकर अनंत सिंह ने मुंगेर लोकसभा से एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह की जीत का ऐलान किया। अनंत सिंह मोकामा से छह बार विधायक रह चुके हैं। फिलहाल उनकी पत्नी नई देवी मोकामा से विधायक हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अनत सिंह के जेल से बाहर आने से ललन सिंह को मुंगेर में फायदा हो सकता है। इसी लिए उन्हें पैरोल भी मिली है।