पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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August 9, 2024

आलमगीर आलम की जमानत पर बहस पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

रांची: टेंडर मैनेज घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।बाद में कोर्ट ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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पीएमएलए के विशेष अदालत में बुधवार को आलमगीर आलम की ओर से उनके वकील बहस की और शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जोरदार बहस की गई। बहर से दौरान विशेष लोक अभियोजक ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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आलमगीर आलम के ओएसडी और उसके सहायक के घर हुई ईडी छापेमारी में मिले कैश और दस्तावेज के आधार पर 15 मई को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से भी पूछताछ की थी।

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